झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत- गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक।

गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने का था मामला।

रांची/झारखंड (लम्बा सफर ब्यूरो): झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 27 फरवरी, 2024 को उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर एक महिने के लिए रोक लगा दी है।

दरअसल, चाईबासा सिविल कोर्ट में बीते 27 फरवरी को मान‍हानि मामले में सुनवाई हुई, जिसमे राहुल गांधी के खिलाफ तब अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। राहुल ने इस जमानती वारंट जारी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर आज सुनवाई हुई।

बताते चलें कि, पूरा मामला साल 2018 का है तब नई दिल्‍ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपा में कोई भी हत्‍यारा राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बन सकता है। उस वक्‍त बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष के पद पर देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह थे। जिसके बाद राहुल गांधी की इस बयानबाजी के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्‍यक्ष प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज कराया था।

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