गिरफ्तारी को चुनौती देने के बजाय निचली अदालत में जमानत का आवेदन देना होता बेहतर: SC
संजय सिंह पर दो करोड़ रुपये लेने का है आरोप।
दिल्ली (लम्बा सफर ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले (Delhi Excise Scam Case) में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ED को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई दिसंबर के दूसरे हफ्ते में करने का आदेश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती देने की बजाय निचली अदालत में जमानत का आवेदन देना बेहतर होता। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए याचिका दायर की है।
विगत 4 अक्टूबर को हुई संजय सिंह की गिरफ्तारी!
बताते चलें कि 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। 20 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून के आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसी पर राजनीति के आधार पर काम करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश ASG एस वी राजू ने संजय सिंह की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच-पड़ताल के बाद ही कानूनी प्रक्रिया के तहत संजय सिंह की गिरफ्तार हुई है।
संजय सिंह 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे!
आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। पिछली सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता की हिरासत अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को समय से पहले बताते हुए खारिज कर दिया।वहीं जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि संजय सिंह भी दिल्ली आबकारी घोटाले की साजिश का हिस्सा थे। संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा का करीबी बताते हुए दो करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया गया।