उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल का शिविर

रुद्रप्रयाग, 06 मई, 2026 उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के कुशल निर्देशन एवं माननीय अध्यक्ष महोदया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग के मार्गदर्शन में सचिव महोदया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग श्रीमती पायल सिंह की अध्यक्षता में ’दिनांक 06 मई 2026’ को  ’ग्राम पंचायत जैली (रुद्रप्रयाग)’ में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार एवं असंगठित क्षेत्र में कामगारों के अधिकार विषयों पर एक ’विधिक जागरूकता शिविर’ का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
  •   शिविर में सचिव के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के अंतर्गत “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम” की जानकारी देते हुए बताया गया कि वरिष्ठ नागरिक अपने भरण-पोषण एवं सम्मानजनक जीवन हेतु कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में महिलाओं के अधिकारों के अंतर्गत घरेलू हिंसा से संरक्षण, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा, दहेज प्रतिषेध एवं संपत्ति में अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात असंगठित क्षेत्र में कामगारों के अधिकारों के संबंध में ई-श्रम पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, न्यूनतम मजदूरी तथा श्रम कानूनों के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूक किया गया।
    इस अवसर पर पैराविधिक स्वयंसेवकों (च्स्टे) द्वारा घरेलू हिंसा विषय पर एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को घरेलू हिंसा के दुष्परिणामों तथा उससे संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। नाटक के जरिए यह संदेश दिया गया कि घरेलू हिंसा एक दंडनीय अपराध है तथा पीड़ितों को इसके विरुद्ध आवाज उठाने एवं कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।
    शिविर के दौरान उपस्थित स्कूल के बच्चों एवं ग्रामीणों को विभिन्न विधिक प्रावधानों, योजनाओं एवं उनके अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता एवं योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

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