तृणमूल के साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मामला दायर, सरकार की छवि खराब करने का आरोप


लम्बा सफर, नई दिल्ली। साकेत गोखले ने मेघालय इकोटूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 632 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था। राज्य सरकार के अधीन एक कंपनी मेघालयन एज लिमिटेड ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 के साथ पठित धारा 200 के तहत पूर्वी खासी हिल्स जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मांग की है।
मेघालय सरकार ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। साकेत गोखले ने मेघालय इकोटूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 632 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था। राज्य सरकार के अधीन एक कंपनी मेघालयन एज लिमिटेड ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 के साथ पठित धारा 200 के तहत पूर्वी खासी हिल्स जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मांग की है। फर्म साकेत गोखले के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग कर रही है।
4 दिसंबर को साकेत गोखले ने एक बयान जारी कर मेघालय इकोटूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 632 करोड़ रुपये की अनियमितता का आरोप लगाया था। साकेत गोखले ने आरोप लगाया ये अनियमितताएं कंपनी मेघालयन एज के तहत हुई हैं, जिसका नेतृत्व सीएम कोनराड संगमा के शीर्ष सहयोगी आईएएस अधिकारी डी विजय कुमार कर रहे हैं।
मेघालय सरकार की प्रतिक्रिया
मेघालय सरकार ने साकेत गोखले के दावों का तुरंत जवाब दिया, उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टाइनसॉन्ग ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता का इरादा सिर्फ सरकार की छवि खराब करना था। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वह (गोखले) पागल हो गए हैं क्योंकि यह आदमी राज्य सरकार के कामकाज के बारे में इस तरह के आरोप लगाता रहता है। अब हमारे पास और धैर्य नहीं है। हमें उसके खिलाफ मानहानि का मामला दायर करना होगा।

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